वाराणसी- सारनाथ थाना क्षेत्र के कालोनाइजर श्रीकांत मिश्रा के खिलाफ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने सारनाथ पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस श्रीकांत मिश्रा की तलाश में लगी है। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी श्रीकांत मिश्रा के खिलाफ राजातालाब निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने चेक बाउंस का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। राजकुमार गुप्ता के अनुसार 2015 में श्रीकांत मिश्रा ने राजातालाब क्षेत्र के बंगालीपुर में ओम नगर कालोनी बनाने के नाम पर प्लाटिंग करके एक प्लाट के लिए उनके माता रुकमनी देवी से सवा लाख रुपए बतौर बयाना लिए थे, एक साल बीत जाने के बाद भी प्लाट नहीं दिया प्लाट देने के एवज में जो उन्होंने बयाना लिया था उसे वापस नहीं किए। आरोप लगाया कि बाद में श्रीकांत ने उन्हें रकम के बदले चेक दिए, जो बाउंस हो गए। दिसंबर 2016 में राजकुमार ने इसके लिए श्रीकांत को एक लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन जवाब न मिलने पर राजकुमार ने श्रीकांत के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया, जिसके तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने पहले श्रीकांत के खिलाफ समन और फिर जमानती वारंट जारी किए, लेकिन उसके पेश न होने पर कोर्ट ने 11 मार्च को श्रीकांत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। जिसकी तामील के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। पीड़ित का पक्ष अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने रखा है।
रिपोर्ट-: राजकुमार गुप्ता वाराणसी