जय शाह की पोर्टल के विरूद्ध याचिका पर कोर्ट की दो टूक

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की याचिका पर न्यूज पोर्टल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा की प्रेस को और जिम्मेदार होना चाहिए न्यूज पोर्टल और जिम्मेदार बढ़ाये और न्यूज प्रसारित करते समय सतर्क रहना चाहिए- सुप्रीमकोर्ट

नईदिल्ली- सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा की जिम्मेदार पत्रकारिता पर जोर देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइड पोर्टल को खबर प्रसारित करते समय सतर्क रहना चाहिए। हालांकि पीठ ने कहा की वह इस मामले पर टिप्पणी नही कर रहे है।अमित शाह के बेटे जय शाह ने वेबसाइड में प्रकाशित उस लेख के बाद उसके पत्रकारो और न्यूज पोर्टल पर 100 करोड़ रूपये के आपराधिक मानहानि का केस ठोका है न्यूज पोर्टल के लेख में पत्रकार ने दावा किया था की 2014 में केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद जय शाह की कंपनी का टर्नओवर बड़ी तेजी से बढ़ा सुप्रीमकोर्ट ने न्यूज पोर्टल व उसके पत्रकारो के खिलाफ ट्रायल कोर्ट को 12 अप्रैल तक कार्यवाही न करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा इस मामले में कोर्ट ने पत्रकारो को समन जारी किया है। समन को निरस्त कराने के लिए महिला पत्रकार ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने पत्रकार को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पत्रकार की याचिका पर जय शाह समेत अन्य दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइड न्यूज पोर्टल को आगाह किया की वे निराधार खबरे प्रसारित न करे। पीठ ने कहा की खुद को मंच पर बैठे पोप के समान न समझे कभी -कभी पत्रकार कुछ ऐसा लिखते है। जो साफ तौर पर न्यायालय की अवमानना होती है। मेँ स्वयं पढ़ता हूँ। और मै शुरू से बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार का पक्षधर रहा हूँ। हम मीडिया पर किसी तरह की पांबदी नही लगा रहे है और ऐसा करने का सवाल ही नही उठता है।लेकिन प्रेस को और जिम्मेदार होना चाहिए।

देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा

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