सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने व अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज़मगढ़- सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने व अभद्र टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ऐसी टिप्पणी पूर्व मे भी कर चुकने के चलते अभियुक्त पर गैंगेस्टर एक्ट लगाया गया है। अहरौला उ0नि0 रामनिवास सिंह को स्थानीय लोगो ने बताया कि फेसबुक पर किसी ने अभद्र टिप्पणी पोस्ट किया है जिसकी समाज में बहुत चर्चा है एवम् साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने की पूर्ण सम्भावना है। प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारा इस सूचना से उच्चाधिकारियो को अवगत कराया गया। जाँचोपरान्त यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि अभियुक्त सुरज कुमार पुत्र रामसहाय़ निवासी दोस्तपुर थाना पवई द्वारा सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के सम्बन्ध मे अश्लील टिप्पणी पोस्ट की गयी है। जिसके कारण समाज मे धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की सम्भावना है एवम् वर्ग विशेष मे खासा रोष है। जिसके सन्दर्भ मे अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मुकदमा संख्या 49/19 धारा 153, 295, 298, 505 व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत है। जिसके क्रम मे मुखबिर की सूचना पर प्रभारी थानाध्यक्ष अहरौला व उनकी टीम व प्रभारी साइवर सेल द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ आज़मगढ़ थाना कोतवाली पर वादी हरिवंश मिश्रा पुत्र श्री दयाशंकर मिश्रा ग्राम बस्ती उगरपट्टी थाना कन्धरापुर ने लिखित तहरीर दिया कि सोशल मीडिया पर देश विरोधी नारे एवम् भारत के प्रधानमंत्री व उनके समर्थको के उपर अपशब्द टिप्पणी फेसबुक पर पोस्ट किया गया है। इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0.133/19 धारा 504, 505(2) भादवि व 67 आईटी एक्ट बनाम सेराज अहमद पुत्र मुन्ना मोहल्ला मुकेरीगंज थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त सेराज अहमद को मुकेरीगंज चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व उनके समर्थको पर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की गयी थी ।

रिपोर्ट:-राकेश वर्मा आजमगढ़

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