उत्तराखंड:हरक सिंह रावत और किशोर उपाध्याय के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

उत्तराखंड /पौड़ी गढ़वाल- जनपद देहरादून वन मंत्री हरक सिंह और कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय को लगा बड़ा झटका लगा है।इनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट।

जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून एमएम पांडेय ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत छह नेताओं के खिलाफ गैर जमानती वारन्ट जारी किये।मामला 21 दिसम्बर 2009 का है, जब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा कूच किया था।
आरोप है कि कूच के दौरान उन्होंने पुलिस के साथ धक्कामुक्की, पथराव, मारपीट और बलवा किया था।बीती 7 अप्रैल को न्यायालय ने करीब 25 लोगों के खिलाफ जमानती वारन्ट जारी किये थे।
जिनमें तीन मंत्री व कई नेता शामिल थे। साथ ही एसएसपी निवेदिता कुकरेती को वारन्ट की तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।इस मामले में कुंवर प्रणव सिंह, हीरा सिंह बिष्ट, प्रदीप टम्टा, मनीष नागपाल, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, प्रीतम सिंह व दिनेश अग्रवाल ने अपनी जमानत करा ली थी।शुक्रवार को लाल चन्द शर्मा, विजय सिंह चौहान, विकास चौधरी, सतपाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, अश्फाक राव और ट्विंकल अरोड़ा ने आत्मसमर्पण किया।
न्यायालय ने 25-25 हजार के दो-दो जमानतियों पर उन्हें जमानत दी।जमानती वारन्ट के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हरक सिंह रावत, किशोर उपाध्याय, संग्राम सिंह पुण्डीर, विनोद रावत, शंकर चन्द रमोला और शिवेश बहुगुणा के विरूद्ध गैरजमानती वारन्ट आदेश जारी किए।मामले की अगली तिथि 04 मई तय की गई है।

-पौड़ी से इन्द्रजीत सिंह असवाल की रिपोर्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।समाचार का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक का ही होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बरेली होगा।